भर्ती में समान अंक तो यह होगा वरीयता का नियम
Sultanpur news:-इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जानकारी दी कि यदि किन्हीं अभ्यर्थियों के समान अंक हैं तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों
इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जानकारी दी कि यदि किन्हीं अभ्यर्थियों के समान अंक हैं तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों में से कोई ज्वाइन नहीं करता है और पद खाली रहता है तो याची की नियुक्ति पर विचार किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर याची अपनी मांग सरकार के समक्ष रखे। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रशांत माहेश्वरी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जानकारी दी कि यदि किन्हीं अभ्यर्थियों के समान अंक हैं तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों में से कोई ज्वाइन नहीं करता है और पद खाली रहता है तो याची की नियुक्ति पर विचार किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर याची अपनी मांग सरकार के समक्ष रखे। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रशांत माहेश्वरी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।