राशन कार्ड सरेंडर करने पर सरकार का बड़ा अपडेट, करोड़ों कार्ड धारकों को मिली राहत
पिछले कुछ दिनों से कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपात्र राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा है. खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने वाले लाभार्थियों से राशन की वसूली की जाएगी और उनकी खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. इसके बाद कई जिलों में राशन कार्ड सरेंडर करने वालों की लंबी-लंबी लाइन लग गई थीं.लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया कि सूबे में राशन कार्ड को सरेंडर (Ration Card Surrender) करने या रद्द करने पर किसी तरह का नया आदेश जारी नहीं किया गया है. मीडिया में चल रही खबरों का खंडन करते हुए राज्य के खाद्य आयुक्त ने बताया कि राशन कार्ड (Ration Card) के सरेंडर या रिकवरी से जुड़ा कोई नया आदेश नहीं जारी किया गया.
राशन कार्ड वेरिफिकेशन एक सामान्य प्रक्रिया
राज्य के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने मीडिया के तमाम माध्यमों पर चल रही खबर को भ्रामक और झूठ बताते हुए कहा कि राशन कार्ड वेरिफिकेशन (Ration Card Verification) सामान्य प्रक्रिया है. यह प्रक्रिया सरकार की तरफ से समय-समय पर की जाती है. राशन कार्ड के सरेंडर और पात्रता की नई शर्तों से जुड़ी भ्रामक रिपोर्ट मीडिया में प्रसारित की जा रही है.
इन आधार पर अपात्र नहीं होगा राशन कार्ड धारक
उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू राशन कार्डों की 'पात्रता / अपात्रता मानदंड 2014' में निर्धारित किया गया था. उसके बाद किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी राशन कार्ड धारक को (Ration Card Holder) पक्का घर होने, बिजली कनेक्शन या एकमात्र हथियार लाइसेंस धारक या मोटर साइकिल मालिक होने और मुर्गी पालन / गाय पालन में लगे होने के आधार पर अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है.
रिकवरी पर सरकार का कोई आदेश नहीं
खाद्य आयुक्त ने यह भी साफ किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (National Food Security Act-2013) और अन्य प्रचलित शासनादेशों के अनुसार अपात्र कार्डधारकों से वसूली का किसी तरह का प्रावधान नहीं है. साथ ही वसूली से जुड़ा शासन स्तर या खाद्य आयुक्त कार्यालय से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है. विभाग की तरफ से अब तक राज्य में पात्र लाभार्थियों को 29.53 लाख नए राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं.