शीना बोरा हत्याकांड मामले में SC का बडा फैसला इंद्राणी मुखर्जी को मिली जमानत

in #india2 years ago (edited)

शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जीn3873887388f29e40460eb08eae5b726fdbd5682a6f1d340595ea945dfba7d2e4f949875eb.jpg को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी है.सुनवाई के दौरान इंद्राणी मुखर्जी के की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए.

उन्होंने कहा कि आरोपी इंद्राणी धारा 437 के तहत विशेष छूट की हकदार हैं. इसके साथ ही वह पिछले 3.5 साल से जेल में हैं. इतना ही नहीं, पिछले 11 महीनों से सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई है.

दलील देते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि 237 में से 68 गवाहों की जांच की गई लेकिन इंद्राणी को पिछले कई साल से परोल नहीं दी गई है. जब कोर्ट ने पूछा कि परोल क्यों नहीं दी गई तो रोहतगी ने कहा कि उन्होंने परोल ली ही नहीं. हालांकि उनके पति पीटर मुखर्जी को जमानत मिल गई थी.सीबीआई की विशेष अदालत की न्यायिक हिरासत में चल रही इंद्राणी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. इससे पहले इंद्राणी मुखर्जी को बाम्बे हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी थी.

बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से मुंबई की बायकुला महिला कारागार में बंद है. विशेष सीबीआई अदालत ने भी इंद्राणी को जमानत देने से कई बार मना कर दिया था. अपनी बेटी शीना की हत्या के आरोप में इंद्राणी मुखर्जी पर 24 अप्रैल 2012 से ट्रायल चल रहा है. सीबीआइ 2012 से इस मामले की जांच कर रही है. इंद्राणी पर आरोप है कि उन्होंने शीना की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को रायगढ़ जिले के एक जंगल में दफना दिया था. जांच एजेंसियों का दावा था कि उन्हें शीना बोरा के अवशेष भी मिले हैं.