दहेज हत्या में पति को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा

in #court2 years ago

Screenshot_2022-09-01-11-03-11-42_680d03679600f7af0b4c700c6b270fe7.jpgबस्ती। फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है न्यायाधीश ने ₹7000 अर्थ दंड से भी दंडित किया है अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया की गोंडा जनपद के तरबगंज थाना क्षेत्र के गांव चंद्र सुहा पूरे कि कंचन मिश्रा का विवाह छावनी थाना क्षेत्र के साड़पुर निवासी रविंद्र कुमार मिश्र उर्फ सोनू के साथ 27 अप्रैल 2009 को हुआ था पति व सास-ससुर दहेज में सोने की चेन व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर विवाहिता को आए दिन प्रताड़ित किया करते थे 4 अक्टूबर 2012 को विवाहिता को जला दिया और उसी दिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई मृतका की मां जागेश्वरी देवी के शिकायती प्रार्थना पत्र पर छावनी थाना ने कोई कार्रवाई नहीं किया तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को मृतका की मां ने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया । पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पति सास व ससुर के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ छावनी पुलिस ने केवल पति के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया दोनों पक्ष की सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित को विवाहिता की हत्या के लिए दोषी माना है

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