Parents भी नाबालिक बच्चों से नहीं करा सकते व्यवसायिक काम, होगी दंडात्मक कार्रवाई

in #gonda2 years ago

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गोंडा शासन के निर्देश पर बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत आप यदि माता-पिता भी अपने नाबालिक बच्चों से व्यवसायिक काम लेते हैं। तो उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

October 19, 2022 Ashfaque Alam

शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी डॉ उज्जवल कुमार के निर्देश में श्रम विभाग द्वारा जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में बालश्रम निरोधक अभियान श्रम विभाग ,चाइल्ड लाइन, ए एच टी यू यूनिट की संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया। जिसके अंतर्गत सहिबापुर,दर्जीकुंआ,चौक बाजार आदि स्थानों पर छापे मार कर कुल 4 बालक श्रमिकों को कार्य से मुक्त कराया गया 3 किशोरों से काम लेने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध निरीक्षण टिप्पणी जारी कर आवश्यक कार्यवाही की गई।

14 वर्ष से कम उम्र के अवमुक्त कराए गए बच्चों का कोविड टेस्ट, आयु व चिकित्सकीय परीक्षण कराकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध दो वर्ष तक की सजा या 50 हजार रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या 10 हजार रूपए तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यदि कोई माता पिता भी अपने बच्चों को व्यवसायिक कार्य में संलग्न करेगा तो उनके विरूद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही अपनाई जायेगी।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी योगेश दीक्षित ने कहा कि सभी जनपद वासियों से अनुरोध है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों वा किशोरों से काम न लें।उन्हें स्कूल जानें में उनकी मदद करें तथा एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। रेस्क्यू अभियान में योगेश दीक्षित श्रम प्रवर्तन अधिकारी, नया सवेरा योजना से टी आर पी चंद्रेश यादव,चाइल्ड लाइन से कोआर्डिनेटर आशीष मिश्रा टीम सदस्य विश्वनाथ तिवारी एएच टीयू से प्रभार निरीक्षक अरिविंद कुमार उपनिरीक्षक राम किशोर प्रसाद का रामजीत यादव नीलम व विशेष किशोर इकाई से बबिता सिंह व सरिता श्रम विभाग से अहमद व अनूप यादव आदि मौजूद रहे।