दिल्ली मेयर चुनाव लगातार चौथी बार टला, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 17 को

in #worth2 years ago

उपराज्यपाल ने मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए 16 फरवरी को बैठक के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट मामले पर 17 फरवरी यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगी तो अब 16 फरवरी को चुनाव होना संभव नहीं है.दिल्ली के MCD में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों से ये बात स्पष्ट है कि मनोनित पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग का हक नहीं है. MCD में मेयर का चुनाव टल गया है. लगातार चौथी बार मेयर का चुनाव टाला गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में स्पष्ट है कि नामित पार्षद (एल्डरमैन) मेयर चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं. LG की तरफ से ASG संजय जैन ने कहा कि मामले में विस्तृत सुनवाई होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 17 फरवरी को होगी.आम आदमी पार्टी से पेश वकील ने पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का हक देने का मुद्दा उठाया और कहा कि गुरुवार को चुनाव होना है. कोर्ट ने चुनाव को स्थगित करने के संकेत दिए हैं. कोर्ट मामले की सुनवाई 17 फरवरी (शुक्रवार) को करेगी.