कोर्ट का आदेश, फांसी की हो लाइव स्ट्रीमिंग
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यूं तो फांसी की सजा को अमानवीय बताकर कई देशों ने इसे बैन कर रखा है, लेकिन मिस्र ने हत्या के एक मामले में न सिर्फ आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है, बल्कि सरकार से फांसी के लाइव प्रसारण करने को भी कहा है।
बता दें कि बीते 20 जून को मिस के मंसौरा यूनिवर्सिटी के बाहर मोहम्मद आदिल ने यूनिवर्सिटी की छात्रा नायरा अशरफ की चाकू मार कर हत्या कर दी थी। आदिल ने 26 जून को अपना जुर्म भी कुबूल कर लिया था। उसने बताया था कि नायरा अशरफ द्वारा निकाह के लिए इंकार किए जाने पर वह आहत था। 20 जून को जब नायरा फाइनल एग्जाम देने के लिए मंसौरा यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने वाली थी। उसी समय आदिल ने दिनदहाड़े नायरा को 19 बार ताबड़तोड़ चाकू घोंपा और फिर उसका सिर काटकर उसका क़त्ल कर दिया। कातिल ने कोर्ट में दावा किया कि वह अपने बचाव में घटना वाले दिन अपने साथ चाकू लेकर लाया था, किन्तु जब छात्रा ने उसे अपमानित किया तो उसने बगैर कुछ सोचे-समझे उस पर हमला कर दिया। इसपर मंसौरा कोर्ट ने 28 जून को मोहम्मद आदिल को सजा-ए-मौत सुनाई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लाइव सजा से उन लोगों में दहशत बढ़ेगी, जो इस प्रकार के अपराधों को अंजाम देते हैं।
कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कत्ल करने से पहले और उसके बाद दोषी की मानसिक, मनोवैज्ञानिक स्थिति, पसंद और नापसंद का पता लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने हत्यारे के अपराध की योजना, हत्या करने के लिए प्रयुक्त हथियार और उसके द्वारा तय की गई तारीख और जगह के जरिए यह पता लगाया कि वह किस प्रवृति का है। CCTV कैमरों में कैद हुई हत्या ने पूरे मिस्र और मिडल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। कुछ समय पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें आदिल को एक विश्वविद्यालय के बाहर छात्रा को छुरा घोंपते हुए दिखाया गया था।