महापौर और वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशियों को रखना होगा निर्वाचन व्यय लेखा।

in #prashashan2 years ago

महापौर और वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशियों को रखना होगा निर्वाचन व्यय लेखा।

सिंगरौली कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव रंजन मीना ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार महापौर और पार्षद पदो के निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन पत्र जमा करने की तारीख से निर्वाचन परिणाम की घोषणा होने तक किये गये निर्वाचन व्यय का लेखा रखना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को व्यय का लेखा उपलब्ध कराये गये रजिस्टर प्रोफार्मा ‘क, ख एवं गÓ में रखा जाना चाहिये और प्रतिदिन के खर्चों का बिल बाउचर को क्रम संख्या देते हुये रजिस्टर संधारित किया जायेगा। उन्होने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफीसर या प्रेक्षक द्वारा अथवा उनके अधिकृत प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर यह रजिस्टर तत्काल निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी की निक्षेप राशि (जमानत) जप्त हो गई है, तो उसे भी निर्वाचन व्यय के रुप में दर्शाना होगा। दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्ययों का रजिस्टर संबंधित बाउचर के साथ निर्वाचन व्यय का सार विवरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिवस के भीतर एक शपथ पत्र के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में दाखिल करना होगा। यदि निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं करता है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित कर दिया जायेगा और पांच वर्ष की अवधि के लिये निरर्हित रहेगा। निर्वाचन के सिलसिले में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा किया गया कुल खर्च तय की गई विहित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिये।news-6.jpeg