जुलूस के संबंध में धारा 144 के तहत आदेश जारी।

in #chunav2 years ago

जुलूस के संबंध में धारा 144 के तहत आदेश जारी।

सिंगरौली राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। सिंगरौली जिले में नगर पालिक निगम सिंगरौली का निर्वाचन 6 जुलाई को संपन्न होगा। नगरीय निकाय के स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव रंजन मीना ने चुनाव प्रचार के लिए राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जुलूस निकालने के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को आदेश का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार उम्मीदवार अथवा राजनैतिक दल द्वारा संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही तय समय में जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस में शामिल वाहनों, इसके रूट तथा समय का भी निर्धारण करना आवश्यक होगा। उम्मीदवार प्रतिबंधित क्षेत्रों में जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। जुलूस निकालते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो। जुलूस सड़क के र्बाइं ओर से निकालें। जूलूस में शामिल लोग ऐसी वस्तुएं लेकर न चलें जिनका आवांछित तत्व उत्तेजना के समय दुरूपयोग कर सकते हों। किसी भी राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने और उसे सार्वजनिक स्थल में जलाने की अनुमति नहीं होगी। जुलूस निकालते समय प्रत्येक दल तथा उम्मीदवार को निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। जुलूस संबंधी आदेश की व्यक्तिगत तामीली कराया जाना संभव नहीं है। अत: इसे एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी जा रही है।news-6.jpeg