आरटीआई के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए राज्य सूचना आयुक्त ने करी मीटिंग

in #rampur2 years ago

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लंबित मामलों का तय समय सीमा के भीतर हो निस्तारण- राज्य सूचना आयुक्त

राज्य सूचना आयुक्त श्रीमती किरन बाला चौधरी द्वारा कलेक्टेट सभागार में समस्त विभागों के अधिकारियों की जनसूचना अधिकार के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की गई।
बैठक के दौरान राज्य सूचना आयुक्त ने जनपद में विभिन्न विभागों के अंतर्गत लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण की स्थिति सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जनपद स्तरीय अधिकारी जनसूचना अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्रों से जुड़ी सूचनाएं ससमय उपलब्ध कराएं।
किसी के बारे में व्यक्तिगत सूचना मांगना नियमानुकूल नही है अर्थात किसी की व्यक्तिगत सूचनाओं को देना उचित नहीं है।
उन्होंने कहा है कि ऐसे में किसी की निजता का हनन होगा और सूचना का दुरुपयोग भी किया जा सकता है।
उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लम्बित मामलों में विभागवार समीक्षा की तथा कहा कि वादी को समय से गुणवत्तायुक्त सूचनाएं उपलब्ध करायी जाएं।
सूचनाएं देने के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि जनसूचना अधिकारी ऐसी कोई सूचना न दें जिसमें व्यक्तिगत सूचना जैसे आधार नम्बर और बैक का खाता शामिल हों। यह अधिनियम सूचनाओं के आदान प्रदान को ध्यान में रखते हुए आमजन की सुविधा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में पारदर्शिता के दृष्टिगत लागू है।
जनसूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह माँगी गयी सूचना नियमानुसार होने की दशा में 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराये।
बैठक के दौरान पूर्ति अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, बेसिक शिक्षा, चिकित्साधिकारी, परिवाहन, ग्राम्य विकास, सिंचाई और माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों को लम्बित 411 प्रकरणों में निर्धारित समय सीमा में निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया।
इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट श्री हेम सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।