चेक बाउंस होने पर तीन पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह ने 41 लाख का जुर्माना लगाया

in #judicial2 years ago

झांसी। अतिरिक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह ने चेक बाउंस होने के तीन अलग- अलग मामलों में अभियुक्तों पर 41 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा तीनों को सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई। अदालत में तीनों मामले एक ही व्यक्ति द्वारा दायर किए गए थे। चिरगांव के पहाड़ी बुजुर्ग निवासी रामजी शरण दांगी ने अदालत को बताया कि उन्होंने दतिया के बुलकियों का मुहल्ला निवासी अमित सोनी को 15 लाख 50 हजार रुपये उधार दिए थे। इसके एवज में उसे दो चेक दी गईं थीं। खाते में पर्याप्त रकम न होने पर दोनों बाउंस हो गईं। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त अमित सोनी को डेढ़ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 24 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दूसरे मामले में रामजी शरण दांगी ने अदालत को बताया कि उसने दीक्षित बाग निवासी विवेक सोनी को पांच लाख रुपये उधार दिए थे। बदले में चेक दी गईं थीं, जो बाउंस हो गईं। अदालत ने सुनवाई के बाद अभियुक्त विवेक सोनी को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आठ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। एक अन्य मामले में रामजी शरण ने ठंडी सड़क दतिया निवासी कृष्णकुमार दुबे को छह लाख रुपये उधार दिए थे। इसके एवज में दी गईं चेक बाउंस हो गईं। अदालत ने कृष्णकुमार को एक साल की जेल की सजा सुनाई। नौ लाख का अर्थदंड भी लगाया।

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