जानलेवा हमले के दोषी को न्यायालय ने सुनाई दस साल कैद की सजा।
हाथरस जिले की कोतवाली सहपऊ क्षेत्र के गांव गढ़ी बत्तर खौड़ा में जानलेवा हमले के मामले में एडीजे प्रथम की अदालत ने अभियुक्त अंगूर को दस साल कैद की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदण्ड लगाया है।
एडीजीसी केशव देव माहौर के मुताबिक अवनेश कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी गढ़ी वत्तर खौड़ा ने सहपऊ कोतवाली में 13 अक्टूबर 2000 में अपने ही गांव के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्जकराया। उन पर लाइसेंसी हथियारों से जान लेने के लिये गोली चलाने के आरोप लगाये। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। एडीजे प्रथम रामप्रताप सिंह की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हो रही थी। शनिवार को कोर्ट ने अंगूर धारा 307 में दस साल की सजा और दस हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। धारा 323 में छह माह की सजा और एक हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।