जिलाधिकारी ने बलात्कार व दुष्कर्म के 7 प्रकरणों को सीएमओ को पुनःपरीक्षण हेतु निर्देश दिए।

in #hathras2 years ago

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हाथरस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं सतर्कता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी रमेश रंजन ने लम्बित प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या, छेड़छाड़, लज्जाभंग, लैगिंग उत्पीडन, मारपीट-गाली गलौज के 65 प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। जिसमें (2 प्रकरण हत्या के, बलात्कार, दुष्कर्म के 7 प्रकरण, छेड़छाड़, लज्जाभंग, लैंगिक उत्पीड़न के 4 प्रकरण, अपमान, अभित्रास, मारपीट, गाली गलौज के 52 प्रकरण) समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। समिति में जिलाधिकारी ने बलात्कार व दुष्कर्म के 7 प्रकरणों को मुख्य चिकित्साधिकारी को पुनः परीक्षण हेतु निर्देश दिए। हत्या के 2 प्रकरण जिनमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न थी, जो कि समिति द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार छेड़छाड़, लज्जाभंग, लैंगिक उत्पीड़न के 4 प्रकरणों में से 1 में चार्जशीट न होने के कारण लंबित रखा गया तथा 03 आवेदन प्रपत्र उपयुक्त पाये गये तथा अपमान, अभित्रास, मारपीट व गाली गलौज के 52 प्रकरणों में से 10 में चार्जशीट न होने के कारण लंबित रखे गये तथा 42 प्रकरणों को सर्व सहमति के आधार पर स्वीकृत किये गये। इस प्रकार कुल समिति द्वारा 47 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं। कुछ प्रकरणों में चार्जशीट दाखिल न होने एवं मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को एफआईआर एवं मेडिकल रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिससे कि प्रकरणों का ससमय निस्तारण करते हुए संबंधित को लाभ दिया जा सके। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को स्वीकृत प्रकरणों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए भुगतान कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी साहित्य प्रकाश मिश्र, मुख्य चिकित्साधिकारी डा अनिल कुमार सागर वशिष्ठ, सीओ सिटी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण अधिकारी, समाज सेवी अशोक कपूर तथा अन्य सम्बन्धितगण अधिकारीगण उपस्थित रहे।