Atal Pension Yojana: आप भी भरते हैं इनकम टैक्स तो अब नहीं मिलेगा इस सरकारी स्कीम का लाभ

in #atal2 years ago

केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी. अटल पेंशन योजना सरकार की गारंटी वाली पेंशन योजना है, जिसे पीएफआरडीए मैनेज करता है. अभी तक 18 साल से 40 साल की उम्र वाले सारे लोग इस योजना का लाभ उठा सकते थे. इसका लाभ किसी भी बैंक या डाकघर के माध्यम से उठाया जा सकता है.
अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव
अब सभी को नहीं मिलेगा स्कीम का लाभ
केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) की पात्रता को लेकर नियम में एक बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव के बाद वैसे लोग अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे, जो इनकम टैक्स (Income Tax) का भुगतान करते हैं. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, जो 01 अक्टूबर 2022 से प्रभावी हो जाएगा.

ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

वित्त मंत्रालय के 10 अगस्त के ताजा गैजेट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) में कहा गया है, 'कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स भरता है या पहले कभी भर चुका है, वह 01 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकता है.' मंत्रालय ने इसके साथ ही नोटिफिकेशन में ये भी साफ किया है कि किन लोगों को इनकम टैक्सपेयर (Income Taxpayer) माना जाएगा. मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, जिसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 (Income Tax Act 1961) के तहत इनकम टैक्स की देनदारी बनती है, उसे इनकम टैक्सपेयर माना जाएगा.
इस स्थिति में बंद हो जाएगा अकाउंट

नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति 01 अक्टूबर को या इसके बाद अटल पेंशन योजना का लाभ उठाता है, और बाद में ये पता चलता है कि वह अप्लिकेशन लगाने की तारीख पर या उससे पहले कभी भी इनकम टैक्सपेयर की कैटेगरी में रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका अटल पेंशन योजना का खाता बंद हो जाएगा. ऐसे व्यक्तियों को अटल पेंशन योजना का खाता बंद होने की तारीख तक जमा हुए पेंशन के पैसे तत्काल दे दिए जाएंगे. इसके बाद उनका अटल पेंशन योजना अकाउंट बंद हो जाएगा.
इन लोगों को मिलता रहेगा लाभ

अगर आप नया ऑर्डर प्रभावी होने से पहले अटल पेंशन योजना का खाता खुलवा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इस स्कीम का लाभ मिलते रहेगा. मौजूदा नियम के अनुसार 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है, भले ही वह इनकम टैक्स भरता हो या नहीं. इस कारण जो लोग अभी तक अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं या अगले महीने के अंत तक यानी 30 सितंबर 2022 तक इस स्कीम में खाता खुलवा लेते हैं, तो नया ऑर्डर लागू होने का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा.

लाभ उठा रहे हैं इतने करोड़ लोग
आपको बता दें कि 04 जून तक नेशनल पेंशन योजना (National Pension Scheme) और अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या 5.33 करोड़ थी. पीएफआरडीए (PFRDA) के चेयरपर्सन सुप्रतिम बंधोपाध्याय ने इसके साथ ही ये भी बताया था कि इन दोनों सरकारी पेंशन योजनाओं के पास 04 जून 2022 तक 7,39,393 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रबंधन के लिए जमा थी. उस तारीख तक अकेले अटल पेंशन योजना से 3.739 करोड़ लोग जुट चुके थे.

अटल पेंशन योजना के ये फायदे

अटल पेंशन योजना सरकार की गारंटी वाली पेंशन योजना है, जिसे पीएफआरडीए मैनेज करता है. अभी तक 18 साल से 40 साल की उम्र वाले सारे लोग इस योजना का लाभ उठा सकते थे. इसका लाभ किसी भी बैंक या डाकघर के माध्यम से उठाया जा सकता है. इस योजना के तहत सब्सक्राइबर को उसके कंट्रीब्यूशन के आधार पर 60 साल की उम्र होने के बाद हर महीने 1000 रुपये से 5000 रुपये तक के पेंशन की गारंटी मिलती है. सब्सक्राइबर की मौत हो जाने पर योजना का लाभ उसके नॉमिनी को मिलता है.