ज़मानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से ख़ारिज

in #high2 years ago

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ ने नाबालिग को जबरन इस्लाम कबूल कराने और निकाह करने के लिए मजबूर करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर दी है।न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पाया कि आरोपी-आवेदक ने न केवल अपनी पत्नी और परिवार के साथ विश्वासघात किया, बल्कि एक युवा लड़की के विश्वास का भी उल्लंघन किया, जिसे उस पर विश्वास था।

आरोपी-आवेदक एक मुस्लिम व्यक्ति है जो शादीशुदा है। उसने सोशल मीडिया पर पीड़िता से अपना परिचय ‘राज’ के रूप में कराया और उसके झूठे प्रेम जाल में फंस गया।अभियोजन पक्ष ने चिकित्सा आयु 16-17 वर्ष निर्धारित की गई थी, और उसकी आयु शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर 16 वर्ष निर्धारित की गई थी।Justice-Dinesh-Kumar-Singh-lko-hc-1068x601.jpeg