अलग अलग मामलों में बांछित पांच शातिर अपराधियों पर चला जिला मैजिस्ट्रेट का हंटर

in #lalitpur2 years ago

अलग अलग मामलों में बांछित पांच शातिर अपराधियों पर चला जिला मैजिस्ट्रेट का हंटर
सभी अभियुक्त छै:-छै: माह के लिये किये गए जिला बदर
इलाके में शांति व्यवस्था वहाल करने के उद्देश्य से की गई कार्यावाही
ललितपुर। जनपद में हाल ही में संपन्न हुए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हरकत में आ गए हैं । जिले में शांति व्यवस्था को बहाल करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट ने अपने-अपने इलाकों के पांच ऐसे शातिर अपराधियों को जिला बदर किया है, जिनके इलाके में रहने से वहां की शांति व्यवस्था भंग हो रही थी, साथ ही इलाके के लोगों में डर की भावना भी पनप रही थी। उक्त सभी शातिर बदमाश इलाके की बड़ी वारदातों में संलिप्त थे, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और वह कई बार जेल भी जा चुके हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग द्वारा जनपद के अलग-अलग इलाकों के ऐसे शातिर आपराधिक प्रबृत्ति के बदमाशों के खिलाफ जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष उनका आपराधिक इतिहास पेश कर उन्हें जिला बदर करने की कार्यवाही की मांग की गई थी, जिनका इलाके में आपराधिक रिकॉर्ड है और उनकी डर की वजह से इलाके में अशांति का माहौल उत्पन्न हो रहा था। पुलिस विभाग द्वारा कई आपराधिक मामलों में संलिप्त बानपुर इलाके के शातिर बदमाश बानपुर के स्थानीय कस्बा निवासी सचिन पुत्र श्यामलाल खंगार, सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला रावतयाना निवासी प्रदीप उर्फ बंटी सिंधी पुत्र दीपचंद्र सिंधी, मोहल्ला गोविंद नगर निवासी फरीम उर्फ फहीम पुत्र रसीद, थाना बार क ग्राम लड़वारी निवासी सुजान सिंह पुत्र कृष्ण पाल सिंह तथा बानपुर के स्थानीय कस्बा निवासी गिन्नी यादव पुत्र अनेक सिंह यादव के खिलाफ उनका आपराधिक इतिहास खंगाल कर जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था । बताया गया है कि सबसे अधिक मामले बानपुर निवासी शातिर अपराधी गिन्नी यादव पुत्र अनेक सिंह यादव और ग्राम लड़वारी निवासी सुजान सिंह यादव पुत्र कृष्ण पाल यादव पर दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त सभी का आपराधिक इतिहास का अवलोकन कर इलाके में शांति व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य सभी पांच शातिर अभियुक्तों को 3/4 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत छह -छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया। साथ में यह भी आदेश दिया कि गुप्त सभी शातिर बदमाशों को तत्काल प्रभाव से जिला बदर किया जाए और यदि कोई आदेशों का उल्लंघन करते हुए जिले की सीमा में पकड़ा जाता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।

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