अपहरण कर 18 दिन तक युवती के साथ किया रेप
जब युवती को होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में कैद पाया. दोषी ने युवती को कमरे में कैद कर 18 दिनों तक हैवानियत की. मामले में दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है.
18 साल की युवती का अपहरण (Kidnapping) कर रेप (Rape) करने के मामले में बोकारो (Bokaro) में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह (Yogesh Kumar Singh) की कोर्ट ने मंगलवार को दोषी रशीद अंसारी (Rashid Ansari) को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी. सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने ये जानकारी दी है.
7 अप्रैल 2014 की है घटना
घटना चंदनकियारी थाना क्षेत्र में 7 अप्रैल 2014 को घटी थी. सुबह शौच के लिए घर से निकली युवती का दोषी युवक ने अपहरण कर लिया था. युवती को ऑटो में बैठाने के बाद नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश कर दिया गया था. इसके बाद परिजनों ने दिनभर खोजबीन करने के बाद थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था. जब इस बात की जानकारी हुई कि, दोषी युवक ने युवती का अपहरण किया है तो 14 अप्रैल को चंदनकियारी थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
18 दिन तक की हैवानियत
जब युवती को होश आया तो उसने ओडिशा राज्य में खुद को एक कमरे में कैद पाया. दोषी ने युवती को कमरे में कैद कर 18 दिनों तक हैवानियत की. इस बीच गुप्त सूचना मिलने पर पर चंदनकियारी पुलिस ने 26 अप्रैल 2014 को पीड़िता के साथ दोषी युवक को गिरफ्तार कर लिया और बोकारो ले आई. पीड़िता ने कोर्ट में 164 के बयान में बताया कि दोषी युवक ने कैद कर 18 दिनों तक उसके साथ रेप किया.
कोर्ट में शुरू हुआ ट्रायल
पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट में मामले का ट्रायल शुरू हुआ. कोर्ट में मामला चलने के दौरान शातिर 14 सितंबर 2018 को फिर से फरार हो गया. फरार होने पर फोर्ट ने दोषी युवक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. जिसके बाद पुलिस ने 3 मई 2022 को उसे गिरफ्तार कर दोबारा कोर्ट के सामने पेश किया था. अब इस मामले में फैसला भी आ गया है.