महिला थाना तहसील क्षेत्र सदर में विधिक साक्षरता/जागरूगता शिविर का हुआ आयोजन
सुलतानपुर 06 अप्रैल/ मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा मा0 जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर के आदेशानुसार व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर के निर्देशानुसार 06.04.2022 को महिला थाना तहसील क्षेत्र सदर जनपद सुलतानपुर में विधिक साक्षरता/जागरूगता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्री संतोष कुमार पाण्डेय पैरालीगल वाइलेन्टियर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुलतानपुर थानाध्यक्ष महिला थाना एवं अन्य स्टाफगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त जनसमुदाय को महिला के विधिक अधिकार व प्रीलिटिगेशन के माध्यम से वैवाहिक विवादों का समाधान एवं नालसा सालसा द्वारा संचालित महिलाओं सम्बन्धी विभिन्न योेजनाओं से अवगत कराया गया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मा0 उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक तहसील मुख्यालय, जनपद सुलतानपुर व अमेठी में किया जायेगा।
न्यायालय में लंबित वाद शमनीय आपराधिक मामले, धारा-138, एनआईएक्ट, धन वसूली के वाद, मोटर वाहन दुर्घटना के वाद, लेबर एवं इम्पलायमेंट विवाद, विद्युत, पानी के बिल व अन्य बिलों के लंबित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद के मामले को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामलें (सिविल न्यायालय/ट्रिबुनल में लंबित), सेवा सम्बन्धित (वेतन एवं भत्ते के मामले), राजस्व वाद एवं अन्य समस्त प्रकार के सिविल वाद। प्री-लिटिगेशन के मामले- धारा-138 एनआईएक्ट, धन वसूली के वाद, लेबर एवं इम्पलायमेंट विवाद, विद्युत, पानी के बिल व अन्य बिलों के लंबित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद (विच्छेद के मामले को छोड़कर) एवं अन्य समस्त प्रकार के सिविल वाद।
उन्होंने जनसमुदाय से अपील की है कि जो भी 14.05.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले नियत/निस्तारित कराने के इच्छुक हो अपने मामले को सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन देकर नियत कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं।