मारपीट के मामले में आरोपी को हुई सजा
मारपीट के मामले में आरोपी को सजा एवं अर्थदंड
सीधी।दिनांक 30.08.15 को शाम करीब 7.00 बजे ग्राम आमडांण जिला सीधी में फरियादी सौम्या मिश्रा के भाई जो कि उसी दिन कजलैंया पर्व मनाने इंदौर से आमडांण आया था, का अभियुक्त प्रेमशंकर मिश्रा पिता रामपाल मिश्रा उम्र 53 वर्ष निवासी आमडांण सीधी के छोटे लड़के का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिले लेकर तालाब से लौटते समय उसके गेट के पास फरियादी का बाल पकड़कर धक्का देकर जमीन पर गिराकर मारपीट की जिससे उसे चोंटे आईं। जिसपर थाना रामपुर नैकिन में अपराध क्र. 412/15 धारा 294, 323, 506 भाग दो भादंवि. के तहत पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन में प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की तरफ से प्रकरण में पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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