उच्च न्यायालय में गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूलों के मामले में हुई कमेटी की जीत: कालका
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष स. हरमीत सिंह कालका व महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने कहा है कि 9 वर्षों से हम संगत व समूचे स्टाफ को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य दोषी जिन्होंने 2006 से 2013 तक स्टाफ का बनता हक नहीं दिया। इन्होंने स्टाफ को छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ब्याज की राशि मिल कर यह राशि 150 करोड़ रुपये की देनदारी है।
उन्होंने कहा कि आज की मुहिम में समूचे स्टाफ ने मदद की और संगत द्वारा नकारे व्यक्तियों को पीछे कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया, चोरी की, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी बनती है। उन्होंने कहा कि मनजीत सिंह जी.के यह दावा करते थे कि जब वह अध्यक्ष बने थे तो ना के बराबर राशि कमेटी के खाते में थी। उन्होंने कहा कि यह बार-बार झूठ बोलते रहे हैं। उन्होंने सरना बंधुओं को सवाल करते हुए पूछा कि वह किस अधिकार के तहत स्टाफ के साथ भेदभाव करते थे।
Gurdev Singh Gill