कुख्यात गैंगस्टर शराब माफिया सुशील मूंछ की 57.36 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क

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मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु गैंगस्टर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए कुख्यात गैंगस्टर अवैध शराब तस्कर सुशील मूंछ के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए करीब 57.36 लाख रुपए की कुल अवैध चल अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। साथ ही एसएसपी द्वारा माफियाओं और तस्करों को भी साफ संदेश दिया गया है कि अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल है। अभियुक्त सुशील मूंछ द्वारा चोरी छिपे गैर प्रांत से अवैध शराब की तस्करी की जाती है, जिन पर वह फर्जी लेबल वह होलोग्राम लगाकर बेचता था, तस्करी के अवैध कारोबार के साथ ही उसके द्वारा हत्या, रंगदारी, धोखाधड़ी, फिरौती हेतु अपहरण आदि जघन्य अपराध कर अवैध रूप से धन अर्जित कर मकान व अन्य चल अचल संपत्ति अर्जित की गई, जिस को जप्त कर लिया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अवैध रूप से शराब की तस्करी करने, हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी, रंगदारी, गुंडा अधिनियम व गैंगस्टर अधिनियम जैसी संगीन धाराओं में विभिन्न जनपदों में 41 मुकदमे दर्ज हैं। सुशील मूंछ थाना रतनपुरी का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है तथा गैंग नंबर आईएस-99 का गैंग लीडर है। अभियुक्त सुशील मूंछ के विरुद्ध थाना भोपा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई, जिसके उपरांत नियम अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध 14(1) के अंतर्गत संपत्ति जब्ती करण की कार्यवाही भी की गई है।।