दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 54,000 रु0 के अर्थदण्ड से न्यायालय ने किया दण्डित

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सन्तकबीरनगर जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार द्वारा *महिलाओं / बालिकाओं संबंधी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु चलाये जा रहे के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।
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   उक्त निर्देश के क्रम में *मानीटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी* के फलस्वरुप आज दिनांक 17.05.2022 को *श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (एससी / एसटी एक्ट), जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा *थाना कोतवाली खलीलाबाद* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 2279 / 2017  धारा 328 / 376 भादवि से संबंधित अभियुक्त नाम पता 1-इब्राहिम उर्फ कृष्णा सिंह पुत्र नबाब अली निवासी उपरौध थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 328 / 376 भादवि के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 54,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई । 

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विदित हो कि दिनांक 25.09.2017 को अभियुक्त द्वारा वादिनी को नाक में कुछ सुंघाकर अचेत कर दिया गया था उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री रमेश कुमार द्वारा सम्पादित की गयी थी । *मॉनिटरिंग सेल द्वारा मिशन शक्ति अभियान 4.0 के अन्तर्गत महिला संबंधी अपराधों में आरोपियों को प्रभावी पैरवी करते हुये निरन्तर सजा दिलाई जा रही है ।*

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