बिना एनओसी एवं खुले में मांस मछली विक्रय करने वाले 39 व्यवसायियों पर की गई कार्यवाही
खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग एवं नगरीय निकायों के संयुक्त दल द्वारा मांस-मछली दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बिना विहित खाद्य लाइसेंस, खुले में तथा अस्वच्छ स्तिथि में मांस-मछली विक्रय करने वाले कुल 39 व्यवसायियों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तहत कार्यवाही कर 13800 रु का जुर्माना वसूला गया।
निरीक्षण में सिवनी नगरीय निकाय अंतर्गत 6 दुकानदारों पर कार्यवाही कर 3000 रू, नगर परिषद बरघाट में 10 दुकानदारों से 1500 रू, नगर परिषद लखनादौन 14 दुकानदारों से 5400रू, नगर परिषद छपरा में 4 दुकानदारों से 1400 रू एवं नगर परिषद केवलारी में 5 दुकानदारों पर कार्यवाही कर 2500 रू अर्थदंड राशि वसूल की गई तथा शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की समझाइश दी गई। साथ ही दल द्वारा अस्वच्छ स्तिथि में रखे चिकन के 2 और मछली का 1 नमूना जांच हेतु लिया गया।