सोखैती के नाम पर किया दुष्कर्म, 10 वर्ष का कठोर कारावास

संतकबीरनगर में सोखैती के नाम पर अनुसूचित जाति की युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी इब्राहिम उर्फ कृष्णा सिंह पर 54 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश ने अर्थदण्ड की धनराशि में से 30 हजार रुपए पीड़िता को देने का भी फैसला दिया है।IMG_20220517_065032.jpgसंतकबीरनगर में सोखैती के नाम पर अनुसूचित जाति की युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी इब्राहिम उर्फ कृष्णा सिंह पर 54 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश ने अर्थदण्ड की धनराशि में से 30 हजार रुपए पीड़िता को देने का भी फैसला दिया है।

मामला कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के एक गांव का है। विशेष लोक अभियोजक आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता ने स्वयं अभियोग पंजीकृत कराया था। उसका आरोप है कि दिनांक 25 एवं 26 सितम्बर 2017 को समय लगभग दस बजे हमारे रिश्तेदार सोखा कृष्णा सिंह पुत्र शंकर सिंह हाल मुकाम कस्बा सहजनवां थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को लेकर हमारे घर आईं थीं। कृष्णा सिंह सोखा ने दिनांक 25 सितम्बर 2017 को शाम लगभग 7 बजे देखने के लिए मुझे मड़ई में बुलाया। मेरे नाक में कोई पाउडर जैसा सुंघा दिया। मैं कुछ देर बाद अचेत हो गई थी। जब होश आया तो पता चला कि दुष्कर्म हुआ है। फिर दूसरे दिन भी वही क्रिया की। तब उसने अपने मां से बताया। उसके बाद सोखा मेरे घर से भाग गया। सोखा ने मेरे साथ दो बार दुष्कर्म किया। प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने धारा 328 , 376 भादवि एवं एससीएसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि अभियोजन ने दस साक्षियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। सभी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन किया।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी कृष्णा सिंह पुत्र शंकर सिंह निवासी सहजनवां नहीं बल्कि यह इब्राहिम पुत्र नबाब अली ग्राम उपरौध थाना कोतवाली खलीलाबाद का रहने वाला है। आरोपी ने नाम पता बदलकर युवती के साथ दुष्कर्म किया है। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।