दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को हुआ 14 वर्ष का कठोर कारावास

संत कबीर नगर । दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय काशिफ शेख की कोर्ट ने 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई । कोर्ट ने आरोपी पति नरेन्द्र कुमार पर सजा के अलावा आठ हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

मामला जिले के धनघटा थानाक्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव का है । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में मृतका के भाई ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादी प्रदीप कुमार निवासी ग्राम मड़पौना थाना धनघटा का आरोप है कि उसकी बड़ी बहन की शादी नरेन्द्र कुमार पुत्र हरीराम ग्राम मोहम्मदपुर थाना धनघटा के साथ 7 मई 2017 को हुआ था । शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले पचास हजार रुपए दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे । दिनांक 27 मई 2018 को मेरी बहन को पति नरेन्द्र कुमार , ससुर हरीराम एवं सास रुधावती उर्फ बुधावती जला कर मार डाले । वादी के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने दहेज हत्या का अभियोग पंजीकृत किया । विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन ने कुल 9 गवाह प्रस्तुत किया । सभी गवाहों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय काशिफ शेख की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात पति नरेन्द्र कुमार को दोषसिद्ध करार दिया । जबकि सास एवं ससुर को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया ।
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