नाबालिग बालिका ने किया था आत्महत्या , दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

संत कबीर नगर । नाबालिग बालिका के साथ जबरन दुष्कर्म करके आत्म हत्या करने के लिए विवश करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने 10 वर्ष के कठोर कारावास का सजा सुनाया । कोर्ट ने सजा के साथ आरोपी जितेन्द्र भट्ट उर्फ रतन भट्ट पर 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास का सजा भुगतना होगा ।

मामला बखिरा थानाक्षेत्र के एक गांव का है । विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में मृतका के भाई ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादी का आरोप है कि उसकी नाबालिग बहन के साथ आरोपी ने दिनांक 23 फरवरी 2018 को अश्लील हरकत करके दुष्कर्म की घटना कारित किया था । इसके साथ ही आरोपी ने जान माल की भी धमकी दिया था । लोक लज्जा के भय से वादी की बहन ने आत्म कर लिया । वादी के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने धारा 306 , 506 , 376 भादवि एवं धारा 5 / 6 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया । विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोपी जितेन्द्र भट्ट उर्फ रतन भट्ट पुत्र राम किशोर भट्ट ग्राम पकरडीहा थाना बखिरा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अभियोजन साक्षियों ने घटना का समर्थन किया । एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने पक्षों का बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी जितेन्द्र भट्ट को दोषसिद्ध करार दिया । इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनायाIMG_20220521_055013.jpg