अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मारना एवं गाली देना पड़ा महंगा , पांच आरोपियों को तीन वर्ष की सजा

संत कबीर नगर । अनुसूचित जाति के सगे भाईयों को मारने पीटने एवं गाली देने के पांच आरोपियों को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने तीन वर्ष का सजा सुनाया । कोर्ट ने आरोपियों अशोक सिंह , गोली सिंह उर्फ अरुण सिंह , ओम प्रकाश सिंह , विनोद सिंह एवं अरविन्द सिंह पर सजा के साथ 11 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा ।

यह प्रकरण जिले के महुली थानाक्षेत्र के ग्राम सिसवनियां का है । विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि मामले में पूर्णमासी धोबी पुत्र झब्बू ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप था कि दिनांक 17 फरवरी 2008 को वह अपने छोटे भाई राम सेवक के साथ महुली बाजार से घर जा रहा था । समय लगभग 7 बजे ओम प्रकाश सिंह के आटा चक्की के सामने रास्ते पर पहुँचा । इतने में एकाएक गांव के ओम प्रकाश सिंह पुत्र राम सुभग सिंह , विनोद सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह , अरविन्द सिंह पुत्र छोटेलाल सिंह , गोली सिंह उर्फ अरुण सिंह , अशोक सिंह पुत्र रामप्रीत सिंह , लाल सिंह एवं गौरी शंकर सिंह एकराय होकर हम दोनों भाईयों को गाली देते हुए कहे कि यही साले धोबी की जाति जा रहे हैं । घेर कर मारो सालों को । इतने में घेर कर सभी लोग लाठी डंडा से मारे पीटे तथा जान से मारने की धमकी दिए । गांव के तमाम लोगों के आने पर जानमाल की धमकी देते भाग गए । पुलिस ने धारा 147 , 323 , 504 , 506 भादवि एवं एससीएसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया । विवेचना के दौरान पुलिस ने धारा 147 को विलोपित करते हुए तथा कुछ आरोपियों का नाम निकाल करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि विचारण के दौरान धारा 319 दप्रसं के अंतर्गत गौरीशंकर सिंह , ओम प्रकाश सिंह एवं विनोद सिंह को तलब करके आरोप विरचित किया गया । विशेष लोक अभियोजक आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि गवाहों ने अभियोजन के कथानक का समर्थन किया । एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात सभी धाराओं में अलग - अलग सजा सुनाया और प्रत्येक पर अलग - अलग अर्थदण्ड भी लगाया