बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को कहा कि पीड़िता से शादी करें !
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी है जिस पर एक महिला से बलात्कार करने और शादी से इंकार करने का आरोप है, इस शर्त पर कि वह एक साल के भीतर महिला से विवाह करेगा।
न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ ने पाया कि* आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच सहमति से संबंध थे लेकिन आरोपी ने महिला के गर्भवती होने के बाद उससे शादी करने से इनकार कर दिया।
अदालत के समक्ष, आरोपी ने कहा कि वह अभियोक्ता से शादी करने और बच्चे को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे को छोड़ने के आरोप के बाद अब अभियोक्ता का पता नहीं चल पाया है।
ऐसी परिस्थितियों में, अदालत ने कहा कि आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित है, लेकिन इस शर्त पर कि अगर कम समय में महिला का पता लगाया जाता है, तो आरोपी उससे शादी कर लेगा।
इस मामले में पीड़िता और आरोपी पड़ोसी थे और आपसी सहमति से रिश्ते में थे। हालांकि, पीड़िता के गर्भवती होने के बाद आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।
इसके तुरंत बाद महिला ने एक लड़की को जन्म दिया लेकिन जन्म के तीन दिन बाद उसे छोड़ दिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 366 और 420 के तहत मामला दर्ज किया है। अपनी जमानत याचिका में आरोपी ने कहा कि बच्चे को छोड़ने के आरोप में महिला को गिरफ्तार किए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इसलिए कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी लेकिन संविधान के आधार पर कि अगर महिला का पता चल गया तो आरोपी एक साल के अंदर उससे शादी कर लेगा।