अवैध कब्जा करके निर्माण किए गए दुकानों को सात दिन में हटाने का निर्देश
संतकबीर नगर: एडीएम वित्त एवं राजस्व मनोज कुमार सिंह ने अवैध कब्जा कर निर्माण की गई दुकानों को सात दिन के अंदर हटाने का निर्देश नगरपालिका परिषद खलीलाबाद के अधिशासी अधिकारी को दिया है।
नगरपालिका परिषद खलीलाबाद के बिधियानी गांव स्थित गाटा संख्या 58 क राजस्व अभिलेख में नोटीफाइड एरिया के नाम से अंकित है। इस पर रामलखन कबाड़ी व श्रीमती रीता देवी द्वारा अवैध कब्जा करके दुकान का निर्माण कर लिए जाने की जानकारी जिला प्रशासन को मिली है। नगरपालिका की भूमि पर हुए इस अवैध निर्माण को सात दिन के अंदर हटाने के लिए यहां के ईओ सुरेश कुमार मौर्य को निर्देश दिया गया है। नगरपालिका क्षेत्र में मटिहना, पटखौली, खलीलाबाद, भिटवा टोला आदि स्थानों पर दुकानों का निर्माण किया गया है। एडीएम वित्त एवं राजस्व ने कहा कि जनपद के नगरीय निकायों द्वारा दुकानों का निर्माण कराया गया है। दुकानों का आवंटन ई-टेंडर, ई-नीलामी के माध्यम से होना है। समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन होने के बाद ही दुकानों का आवंटन किया जाना है। उनकी अध्यक्षता में संबंधित तहसील के एसडीएम-सदस्य जबकि संबंधित नगरीय निकाय के ईओ-सदस्य सचिव होंगे। नीलामी के लिए गठित समिति की अनुमति के बिना दुकानों का आवंटन नहीं किया जाएगा। पार्टी की रीढ़ होते हैं कार्यकर्ता, इनका सम्मान होना चाहिए
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