डीएम ने नौ आश्रितों को नौ लाख 87 हजार मुआवजा राशि का किया वितरण

in #adminstration2 years ago

खगड़िया। IMG-20220924-WA0200.jpgडीएम आलोक रंजन घोष ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत नौ पीड़ित व आश्रितों के बीच नौ लाख 87 हजार पांच सौ मुआवजा राशि का स्वीकृति पत्र क्लेक्ट्रेट में शनिवार को वितरित किया। बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत दर्ज थाना कांडों में पीड़ितों को राहत मुआवजा राशि भुगतान का प्रावधान है। जिले के अलौली थाना के होमगार्ड जवान जय नारायण पासवान की हत्या के बाद उसके आश्रित रेणु देवी को उक्त अधिनियम के तहत मुआवजा राशि के प्रथम किस्त के रूप में चार लाख 12 हजार पांच सौ रुपए का भुगतान किया गया। न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद इतनी ही राशि द्वितीय किस्त के रूप में उन्हें दी जाएगी। रविंद्र पासवान, हरदिया पुनर्वास, चौथम को आंख में गोली लगने के चलते विकलांगता आने के चलते तीन लाख 75 हजार पांच सौ की राशि प्रदान की गई। उन्हें पूर्व में 75 हजार की राशि दी जा चुकी है। वही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत हत्या के मामले में आश्रित को पेंशन राशि भुगतान के साथ सरकारी नौकरी दिए जाने का भी प्रावधान है। इसी प्रकार अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति, उसके आश्रित, साक्षी तथा परिजनों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण पोषण व्यय और परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत नाौ पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला कल्याण पदाधिकारी सुरेश कुमार एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो. फैयाज अख्तर भी उपस्थित थे।