अवैध अपमिश्रित शराब के मामले में आरोपी को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रु० से किया गया दण्डित

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पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।
उक्त निर्देश के क्रम में मानीटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 30.07.2022 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम, जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 503 /2017 धारा 60 आबकारी अधि0 272 भादवि के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता पिन्टू राजभर पुत्र नन्दलाल राजभर निवासी डीघा बाईपास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 सप्ताह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
विदित हो कि दिनांक 21.04.2017 को अभियुक्त 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के गिरफ्तार किया गया था जिसके सम्बन्ध में वादी उ0नि0 श्री ऋषिकेश मणि त्रिपाठी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा सम्पादित की गयी थी ।