हत्या के प्रयास में छह जने दोषी, पांच-पांच साल की सजा

in #hanumangarh2 years ago

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  • एडीजे द्वितीय हनुमानगढ़ ने जून 2014 के प्रकरण में सुनाया फैसला
  • ट्रायल के दौरान दो आरोपियों की मौत
    हनुमानगढ़. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या दो श्याम कुमार व्यास ने गुरुवार को हत्या के प्रयास मामले में छह जनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषियों को पांच साल कठोर कारावास तथा कुल दस हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उनको अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक संख्या दो नरेन्द्र कुमार ने पैरवी की।
    प्रकरण के अनुसार जैमल सिंह पुत्र भजन सिंह निवासी तलवाड़ा झील ने आठ जून 2014 को तलवाड़ा झील थाने में मामला दर्ज कराया कि वह मिस्त्री काला सिंह के साथ आठ जून की सुबह मीटर लगाने के लिए अपने खेत गया। वहां आरोपी मलकीत सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह, हरजीत सिंह पुत्र अनोख सिंह, केहर सिंह पुत्र तिलोक सिंह, बगीचा सिंह उर्फ अमरीक सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह, मेहर सिंह पुत्र तिलोक सिंह एवं अनोख सिंह पुत्र ठाकर सिंह, स्वर्ण सिंह पुत्र ठाकर सिंह एवं तिलोक सिंह पुत्र ठाकर सिंह सभी निवासी तलवाड़ा झील ने उसे खेत में मोटर चलाने से रोका। विवाद करते हुए आरोपियों ने प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तथा आठ जनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान आरोपी स्वर्ण सिंह पुत्र ठाकर सिंह एवं उसके भाई तिलोक सिंह की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान 21 गवाह पेश किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने छह जनों को आईपीसी की धारा 307, 326, 324, 148 आदि में दोषी माना। दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई तथा कुल दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया।