बिना अनुमति बेच रहा था ट्रामाडोल घटक की दवा, तीन साल की सजा

in #hanumangarh2 years ago
  • एक लाख चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका
  • जिला एवं सेशन न्यायालय ने सुनाया फैसला
    हनुमानगढ़. बिना अनुमति नशे में इस्तेमाल होने वाली ट्रामाडोल घटक की दवा विक्रय के मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो ने दवा विक्रेता को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया। उसे तीन साल कारावास तथा कुल एक लाख चालीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से लोक अभियोजक उग्रसैन नैण ने पैरवी की।
    प्रकरण के अनुसार औषधि नियंत्रण विभाग के तत्कालीन औषधि नियंत्रण अधिकारी प्रेमसिंह मीणा ने 22 नवम्बर 2016 को पक्का सारणा स्थित चानी मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। इस दौरान मेडिकल स्टोर पर ट्रामाडोल घटक युक्त औषधि संग्रहित पाई गई। जबकि लाइसेंसिंग अथॉरिटी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, हनुमानगढ़ ने एक अक्टूबर 2015 से ही फर्म मैसर्स चानी मेडिकल स्टोर से नशे में इस्तेमाल होने वाली 10 औषधियों ट्रामाडोल घटक युक्त के क्रय-विक्रय अनुमति वापस ले ली थी। इस संबंध में लाइसेंसिंग अथॉरिटी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, हनुमानगढ़ ने 14 सितम्बर 2015 को आदेश जारी कर दिया था। इसके बावजूद चानी मेडिकल स्टोर पर नशे में इस्तेमाल होने वाली दवा का विक्रय किया जाता रहा। निरीक्षण के दौरान फर्म पर अन्य अनियमितताएं जैसे कि मूल औषधि अनुज्ञापत्र प्रदर्शित नहीं होना, क्रय बिलों का संधारण क्रमवार नहीं होना आदि पाई गई। औषधि नियंत्रण अधिकारी ने ट्रामाडोल घटक युक्त दवा जब्त कर तथा 22 नवम्बर 2016 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ को प्रार्थना पत्र पेश कर कस्टडी आदेश प्राप्त किए। सेशन न्यायालय ने प्रकरण पर सुनवाई के बाद आरोपी धनवीर सिंह पुत्र गुरमीत सिंह निवासी वार्ड तीन, वीपीओ पक्का सारणा को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27 (बी) (दो) के लिए तीन साल कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड, धारा 27 (डी) के लिए एक वर्ष कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 28 के लिए छह कारावास एवं बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोषी को ढाई का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।