चेक अनादरण के मामले में आरोपी को 1 साल के कारावास की सुनाई सजा
रावतसर. न्यायिक मजिस्ट्रेट मीना गहलोत ने वर्ष 2015 के चेक अनादरण के मामले में एक जने को वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे तीन लाख रुपए प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश दिया। प्रतिकर राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण के अनुसार परिवादी हरफूल पुत्र रामचंद्र निवासी किकरलिया से 30 सितम्बर 2015 को आरोपी साहबराम पुत्र सहीराम निवासी रामपुरा मटोरिया ने 2 लाख 30 हजार रुपए उधार लिए थे। आरोपी साहबराम ने विधिक ऋण की अदायगी पेटे इतनी ही राशि का चेक परिवादी को सौंपा। परिवादी ने जब चेक भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो अनादरित हो गया। परिवादी पक्ष से पैरवी एडवोकेट गौरीशंकर वर्मा ने की।