पीडिता का पीछा कर उसका बुरी नियत से हाथ पकडने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्‍त

in #mp2 years ago

अशोकनगर-माननीय न्‍यायालय प्रथम अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश अशोकनगर के न्‍यायालय के प्रथम अतिरिक्‍त न्‍यायाधीश जिला अशोकनगर द्वारा पीडिता का पीछा कर उसका बुरी नियत से हाथ पकडने वाले आरोपी सोनू उर्फ प्रदीप अहिरवार पुत्र मनीराम अहिरवार आयु 29 वर्ष निवासी पूजा कॉलोनी जिला अशोकनगर म.प्र. के अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्‍त करने का आदेश पारित किया है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्‍तुत किये गये।
मीडिया सेल प्रभारी श्री आजम मोहम्‍मद ने घटना के बारे में बताया है कि कि फरियादिया / पीड़िता ने उसके पति एवं पुत्र के साथ थाने पर उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह कल्पतरू विकास समिति अशोकनगर में काम करती है। फौजूखेड़ी का रहने वाला प्रदीप अहिरवार जो वर्तमान में माता मंदिर रोड़ शंकर कॉलोनी अशोकनगर में रहता है जो दूर का रिश्तेदार है ने घटना दिनांक 06.05.2022 को शाम के करीब 06:30 बजे वह काम काम से लौट रही थी, तभी उसके घर के थोड़ी दूरी पर खाली प्लॉट पर पहुंची तभी प्रदीप उसे वहां पर खड़ा मिला जब वह उसके घर तरफ जा रही थी तो प्रदीप उसके पीछे-पीछे आने लगा और उससे बोला रूक, यह कहकर उसने बुरी नियत से पीड़िता का दाहिना हाथ पकड़ लिया और बुरी नियत से चिपक गया,तभी वह चिल्लाई तो प्रदीप अश्लील गालियां देते हुये भाग गया उस समय उसका लड़का प्रभात उर्फ कल्ला अहिरवार भी वहां पर आ गया जाते-जाते प्रदीप कह रहा था कि अगर थाने पर रिपोर्ट करने गई तो जान से खत्म कर दूंगा। घर जाकर पीड़िता ने उसके पति को सारी बात बताई। प्रदीप पिछले लगभग पांच-छ: महीने से उसका पीछा कर रहा है। प्रदीप को पीछा करते उसकी दोस्त राजकुमारी ने देखा है। प्रदीप के पीछा करने वाली बात उसके पति को इसलिए नहीं बताई थी कि उसके पति प्रदीप से लड़ाई झगड़ा करते। उक्त रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
न्‍यायालय के समक्ष्आवेदक द्वारा प्रथम जमानत का आवेदन पत्र प्रस्‍तुत किया गया। जिस पर लोक अभियोजक द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुऐ जमानत आवेदन पत्र को निरस्‍त करने का निवेदन किया। माननीय न्‍यायालय द्वारा निवेदन को स्‍वीकार करते हुए आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्‍त करने का आदेश पारित किया।