अवैध स्मैक पाउडर (हैरोइन) को छिपाकर बेचने वाली महिला को हुआ 05 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना
अशोकनगर-माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश महोदय (एनडीपीएस) जिला अशोकनगर द्वारा अबैध स्मैक (हैरोइन) को छिपाकर बेचने वाली महिला आरोपी मदीना बी पत्नि भैययन उर्फ जाकिर अली उम्र 37 साल निवासी आजाद मोहल्ला थाना कोतवाली जिला अशोकनगर को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री रामेश्वर भारद्वाज द्वारा पैरवी की गयी।
मीडिया सेल प्रभारी आजम मोहम्मद ने घटना के बारे में बताया की दिनांक 15.12. 2020 को आरक्षी केन्द्र कोतवाली अशोकनगर में पदस्थ ए.एस.आई जग बहादुर सिंह को थाने पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आजाद मोहल्ला अशोकनगर में अपने मकान के आगे महिला मदीनाबी गली में स्मैक छिपाए रखे हैं तथा विक्रय कर रही है। उक्त सूचना c.ct.n.s. पर दर्ज कर मुखविर साक्षीगण को अवगत कराकर मुखबिर पंचनामा तैयार किया गया तथा आरक्षक को कस्बा भेजकर इलेक्ट्रोनिक तौलकांटा मंगवाया जाकर सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु एस.डी.ओ.पी. महोदय अशोकनगर को पत्र जारी कर मौके पर पधारने के संबंध में आरक्षक को पत्र देकर एसडीओपी कार्यालय भेजा, इसके पश्चात थाने पर उपस्थित बल तथा साक्षीगण को साथ लेकर मय थाने सील, विवेचना किट, इलेक्ट्रोनिक तोल कांटा आदि के रवाना होकर मुखबिर के बताये अनुसार आजाद मोहल्ल पहुंचा जहां पर एक महिला अपने मकान के आगे खडी मिली जि㮞ࠀके साथ और भी लोग थे जो पुलिस को देखकर भाग गये उक्त महिला से साक्षीगण के समक्ष नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मदीना बी पत्नी भैययन खान उर्फ जाकिर अली निवासी आजाद मोहल्ल अशोकनगर का होना बताया। उक्त महिला को साक्षीगण के समक्ष सूचित किया गया कि मुझे ऐसी सूचना मिली है कि आप अपने शरीर पर स्मैक पाउडर ( हैरोइन ) छिपाये हो आपकी जामा तलाशी ली जाना है। यद्यपि आप चाहो तो अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से लिवाने के लिये स्वतत्र है और यदि सहमत हो तो मेरे ए.एसआई तोमर उपस्थित महिला आरक्षक मालती जाटव से भी तलाशी लिवा सकती हो जिस संबंध में उसे धारा 50 एनडीपीएस का नोटिस दिया गया तो आरोपिया ने महिला आरक्षक से तलाशी लिवाने की लिखित में सहमति दी। तथा सहमति प्राप्त होने पर आरोपिया की तलाशी लेने से पूर्व अभियोगी द्वारा स्वयं अपनी, हमराह फोर्स एवं गवाहो जीप की तलाशी आरोपिया को दी गयी उनसे कोईक् आपत्तिजनक वसतु न पाये जाने पर आरोपिया मदीना बी की तलाशी महिला आरक्षक द्वारा लिये जाने पर उसके पहने हुये कुर्ता के नीचे एक प्लास्टिक की पन्नी में हल्के भूरे मटमैले से रंग का पाउडर मिला जिसे आरोपिया के कब्जे से लेकर महिला आर. द्वारा उसे दिये जाने पर उक्त पदार्थ ( स्मैक) पाउडर को साक्षीगण के समक्ष सूंघकर, सूंघाकर, जलाकर, स्पर्श कर एवं स्वयं के अनुभव के आधार पर पहचा की गयी तो उसमें स्मैक (हेरोइन) मनोत्तेजक पदार्थ की गंध आने से स्मैक पाउडर होना पाया जिसका पहचान पंचनामा तैयार किया तथा प्राप्तशुदा इलेर्क्टोनिक तोल कांटा भौतिक सत्यापान किया सही व चालू हालत में पाये जाने पर आरोपिया मदीना बी से प्राप्त स्मैक हेरोइन की तोल करने पर पन्नी के अतिरिक्त कुल शुद्ध वजन 06 ग्राम होना पाया तथा जब्तशुदा स्मैक पाउडर में से 02-02 ग्राम के सैंपल एवं शेष 02 ग्राम स्मैक को चिंहित कर सैंपल पंचनामा तैयार किया गया । आरोपिया का कृत्य धारा 8/21 एनडीपीएस के अतंर्गत दण्डनीय पाये जाने से उसे मौके पर गिरफतार किया एवं आरोपिया के विरूद्ध थाना कोतवाली पर असल अपराध क्रं 764/16 दर्ज किया गया
माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मदीना बी को धारा 8(ख) सहपठित धारा 21(ख) स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी अधिनियम के अंतर्गत् 05 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 रूपये के अर्थदण्ंड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया।