फुटकर एवं थोक व्यापारियों हेतु खाद्य तेलों के स्टॉक सीमा का निर्धारण
आगर-मालवा, /मध्यप्रदेश शासन द्वारा खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी (नियंत्रण) आदेश जारी कर सोयाबीन, सरसों, वनस्पति, मूंगफली, सनफ्लावर तथा पाम ऑईल के व्यापारियों के लिए तथा खाद्य तिलहन के कारोबारियों के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है।
खाद्य तेल के फुटकर कारोबारियों के लिए यह सीमा 30 क्विंटल तथा थोक व्यापारी के लिए 500 क्विंटल निर्धारित की गई है। खाद्य तेलों के व्यापारियों एवं कारोबारियों को दैनिक स्टॉक का प्रदर्शन अपने कारोबार स्थल पर अनिवार्य रूप से करना होगा।
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य तेल कारोबारियों को दैनिक स्टॉक पंजी का संधारण रखना होगा, जिसमें उसके द्वारा खाद्य तेलों का प्रारंभिक स्टॉक, आवक विक्रय की गई मात्रा तथा शेष स्टॉक स्टॉक की जानकारी तारीखवार इंद्राज करना होगी। यह रिकार्ड जिले के खाद्य तिलहन के कारोबारियों के द्वारा भी अनिवार्य रूप से रखना होगा।