महाराजपुर क्षेत्र से 15 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त

in #mandla2 years ago

NP 1.jpg

  • 100 माईक्रोन से कम के फ्लैक्स बैनर, थर्माकोल के सजावटी आईटम का उपयोग न करने की दी समझाईश
  • बाजार आते समय कपड़े के थैले का उपयोग करे।
  • मप्र शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देश

मंडला। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन एवं भंडारण परिवाहन क्रय विक्रय एवं उपयोग 01 जुलाई से प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर मंडला के निर्देश के परिपालन में महाराजपुर मार्केट एवं बूढी मांई वार्ड की दुकानों एवं अन्य छोटी बड़ी दुकानों में नगर पालिका परिषद मंडला की गठित टीम के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अमानत सिंगल यूज प्लास्टिक, कप,प्लेटस एवं पॉलीथीन लगभग 15 किलो जब्त की गई। इसके साथ ही प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक प्लास्टिक बड्स (ईयर बड, गुब्बारों की डंडी,कैण्डी, आईसक्रीम की डंडी) कटलरी आईटम (प्लेटस, कप्स, ग्लास, कांटे,चम्मच, चाकू, ट्रे) पैकेजिंग (मिठाई डब्बा, शादी कार्ड, सिगरेट पैकेट) अतिरिक्त आईटम 100 माईक्रोन से कम के फ्लैक्स बैनर, थर्माकोल के सजावटी आईटम का उपयोग न करने की समझाईश दी गई।

NP 2.jpg

बता दे कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन एवं भंडारण परिवाहन क्रय विक्रय एवं उपयोग करते पाए जाने पर दुकानदारों पर प्रतीत्माक चालानी कार्यवाही की गई। कार्रवाई में दुकानों से 2000 रूपये के चालान काटे गये। कार्यवाही में एससी चौधरी प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक, किशोर बाजपेयी स्वच्छता पर्यवेक्षक, आनंद करोसिया, पुष्पेन्द्र पाण्डेय वार्ड सुपरवाईजर के द्वारा की गई।
नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमति पूर्णिमा शुक्ला, नपा उपाध्यक्ष गिरीश चंदानी एवं अशोक कछवाहा स्वास्थ्य सभापति नपा मंडला द्वारा नगर वासियों एवं व्यापारियों से अपील की गई है की नो सिंगल यूज नो पॉलीथीन का उपयोग एवं भंडारण न करे। साथ ही बाजार आते समय कपड़े के थैले का उपयोग करे।