ज्यादती के आरोपी को आजीवन कारावास

in #mandla2 years ago

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  • 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी किया दण्डित
  • चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला
  • साढ़े चार माह अपनी दीदी के घर पत्नि बनाकर रखा
  • मारने पीटने की धमकी देकर ले गया साथ में
  • आरोपी उत्तरप्रदेश के ग्राम अरजनीपुर थाना नुनहरा जिला गाजीपुर निवासी

मंडला। न्यायालय विशेष न्यायाधीष लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला द्वारा आरोपी विद्याशंकर कुशवाहा पिता कमलेश कुशवाहा 25 वर्ष निवासी ग्राम अरजनीपुर थाना नुनहरा जिला गाजीपुर उप्र को धारा 376 (2) (ढ) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास में: एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड धारा 3 ( 2 ) 5 एसी एसटी एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रकरण के संबंध में बताया गया कि 7 दिसम्बर 2013 को पीडि़ता की मां के द्वारा थाना घुघरी में अपनी पुत्री 17 वर्ष की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जांच के बाद 28 अक्टूबर 2014 को अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। इस दौरान विवेचना पीडि़ता को दस्तयाब कर मेडिकल परीक्षण कराया गया, पीडि़ता ने बताया कि अभियुक्त पंकज और कपिल के साथ वह रामनगर चली गई थी, दोनों ने कहा था कि रामनगर में मम्मी ने बुलाया है, रामनगर में अभियुक्त विद्याशंकर ने उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन मना करने पर मारने पीटने की धमकी दी। डर के कारण विद्याशंकर के साथ मंडला चली गई।
विद्याशंकर उसे जबलपुर से ट्रेन में अरजनीपुर उप्र ले गया था, साढ़े चार माह उसे अपनी दीदी के घर पर पत्नि बनाकर रखा था और वही पर उसके साथ गलत काम करने लगा। इसके एक साल बाद अभियुक्त विद्याशंकर पीडि़ता की नानी के घर में छोड़कर वापस अरजनीपुर उप्र चला गया था। पीडि़ता के कथन के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
इस दौरान विचारण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा आरोपी विघाशंकर कुशवाहा पिता कमलेश कुशवाहा 25 वर्ष निवासी ग्राम अरजनीपुर थाना नुनहरा जिला गाजीपुर उप्र को धारा 376 (2) (ढ) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड एवं 3 (2) 5 एसीएसटी एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन द्वारा की गई।

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Sahi Sahi avashya aisa hi Hona chahie

Very good