शाखा प्रबंधको को किया निर्देशित, समय पर ऋणी, अऋणी कृषकों का फसल बीमा कराए

in #mandla2 years ago

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  • प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान व जोखिमों की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
  • फसल बीमा प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित

मंडला। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान व जोखिमों की भरपाई के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है जिससे ऋणी एवं अऋणी दोनों ही प्रकार के किसान अपनी अधिसूचित फसलों के लिए बीमा 31 जुलाई 2022 तक करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ मौसम 2022 हेतु अधिसूचित पटवारी हल्का अंतर्गत किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने के लिए बैंकों द्वारा प्रीमियम का भुगतान किये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।
बैंक द्वारा बीमित किसानों की प्रविष्टि हेतु भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल पर बैंकों द्वारा समय सीमा में प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में उप संचालक कृषि द्वारा बताया गया है कि यदि किसी कृषकों द्वारा गत वर्ष बोई गई फसलों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया गया है तो किसान द्वारा संबंधित बैंक से सम्पर्क कर बीमांकन की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व अर्थात 29 जुलाई तक बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी बैंक को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। किसानों की सुविधा को देखते हुये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ मौसम 2022 के अंतर्गत प्रदेश में नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर भू-अभिलेख एकीकरण का कार्य किया जा रहा है।
पंजीयन के समय कृषक की भूमि धारित संबंधित जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्रॉपडाउन पर उपलब्ध हो सकेगी जिससे बीमाकर्ता द्वारा संगत खसरा नम्बर का चयन कर धारित भूमि का बीमा किया जा सकेगा। किसानों की सुविधा को देखते हुये पंजीयन के दौरान खसरा नम्बर तथा बीमित भूमि के क्षेत्रफल की सही-सही जानकारी बैंक द्वारा एनसीआईपी पोर्टल पर दर्ज किया जाना है जिससे किसानों को समय पर सही बीमा पॉलिसी जारी की जा सके। सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है ऋणी एवं अऋणी कृषकों का फसल बीमा निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित किया जाये।