100 माइक्रोन से कम के बने आईटम का उपयोग ना करने की दी समझाईश
- 2200 रूपए का काटा चालान
- 3.5 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त
मंडला। मप्र शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन एवं भंडारण परिवाहन क्रय विक्रय एवं उपयोग 01 जुलाई से प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर मंडला के निर्देश के परिपालन में पड़ाव में दुकानों एवं अन्य छोटी बड़ी दुकानों में नगर पालिका परिषद मंडला के द्वारा गठित टीम द्वारा औचक निरीक्षण कर अमानत सिंगल यूज प्लास्टिक, कप, प्लेटस एवं पॉलीथीन लगभग 3.5 किलो जब्त कर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक बड्स, ईयर बड, गुब्बारों की डंडी, कैण्डी, आईसक्रीम की डंडी, कटलरी आईटम,प्लेटस, कप्स, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे पैकेजिंग, मिठाई डब्बा, शादी कार्ड, सिगरेट पैकेट अतिरिक्त आईटम 100 माइक्रोन से कम के फ्लैक्स बैनर, थर्माकोल के सजावटी आईटम का उपयोग न करने की समझाईश दी गई।
औचक निरीक्षण के दौरान प्रतीत्माक चालानी कार्यवाही की गई, जिसमें 2200 रूपये की चालान काटे गये। कार्यवाही में एससी चौधरी प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक, पुष्पेन्द्र पाण्डेय वार्ड सुपरवाईजर द्वारा की गई। नपा अध्यक्ष श्रीमति पूर्णिमा शुक्ला, गजानंद नाफडे मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नपा उपाध्यक्ष गिरीश चंदानी, अशोक कछवाहा स्वास्थ्य सभापति द्वारा नगरवासियों एवं व्यापारियों से अपील की गई है की नो सिंगल यूज नो पॉलीथीन का उपयोग एवं भंडारण न करे। साथ ही बाजार आते समय कपड़े के थैले का उपयोग करे।