उत्तर प्रदेश में अब मुफ्त राशन के दिन लद गए, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश
आगरा/लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुफ्त राशन योजना को अब बंद कर दिया गया है। कह सकते हैं कि अब यूपी में मुफ्त राशन के दिन लग गए हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सूबे के सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों और कोटेदारों को आदेश दे दिए गए हैं। अगर आप किसी को राशन चाहिए तो उन्हें अब उसका भुगतान देना होगा। जिसके तहत लाभार्थियों को गेहूं दो और चावल तीन रूपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा।
सरकार ने साल 2020 में कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान इस योजना की शुरूआत की थी। जिसे अब बंद करने का निर्णय लिया है। यूपी सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र और राज्य की तरफ से मुफ्त राशन योजना चला रही थी। सत्ता में दोबारा वापसी करने के बाद योगी सरकार ने जून तक इस स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया था।
यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक माह में दो बार राशन निःशुल्क बांटा जा रहा था। एक प्रदेश सरकार की ओर से दूसरा केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। अब प्रदेश सरकार ने अपनी व्यवस्था बदल दी है। इसके तहत आपको भुगतान करना होगा। जबकि केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला राशन आपको निःशुल्क ही मिलेगा।
मीडिया को खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त अनिल दुबे ने बताया कि इस योजना में नेफेड के तहत मिल रहा एक किलो नमक, एक किलो चना, रिफाइंड आदि निःशुल्क ही दिया जाएगा। राशन का भुगतान आपको करना होगा।
इसके तहत पात्र गृहस्थी लाभार्थी कार्ड पर प्रति यूनिट पांच किलो राशन मिलेगा। इसमें दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल होगा। अंत्योदय कार्ड पर प्रति कार्ड 35 किलो मिलेगा। इसमें 14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल दिया जाता है।