आगरा में कोई कंपनी अब महिलाओं से नहीं करा सकती नाइट ड्यूटी,लेनी होगी महिला कर्मचारी की अनुमति
आगरा। यूपी में महिला कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने कड़े आदेश जारी किए हैं। अब यूपी में कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था बिना महिला की सहमति से नाइट ड्यूटी नहीं करा सकती हैं। योगी सरकार के सख्त आदेश हैं कि शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक कोई भी संस्था महिला से ड्यूटी नहीं करा सकती है। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किन्हीं कारणों से किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम 7 बजे से छह के बीच में लगानी है तो इसके लिए उसकी लिखित अनुमति लेनी होगी। यानी बिना महिला की परमीशन के रात के वक्त में उसकी ड्यूटी लगाने पर एक्शन लिया जा सकता है। यही नहीं अगर कोई महिला शाम 7 बजे के बाद काम करने से मना करती है तो कंपनी या संस्था उसे नौकरीसे नहीं निकाल सकता है।
इस मामले में अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा का कहना है कि अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो इसे श्रम कानून का उल्लंघन माना जाएगा और इसमें जुर्माना से लेकर जेल जाने तक की कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने कहा कि इस आदेश को सभी जिलों में सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं.
अगर महिला की सहमति से उसकी ड्यूटी शाम सात बजे के बाद लगाई जाती है तो संस्था की ओर से महिला कर्मचारी को पांच सुविधाएं देनी होंगी.
ये हैं सुविधाएं जो देनी होंगी...
1.रात की ड्यूटी के दौरान महिला कर्मचारी को खाना उपलब्ध कराना होगा।
2.उसके लिए शौचालय की व्यवस्था होना अनिवार्य है।
3.बाथरूम,चेंजिंग रूम और पीने का पानी आफिस में होना चाहिए।
4.रात की ड्यूटी में महिला कर्मचारी उसी कंडीशन में काम करेगी जब संस्था में उस समय कम से कम चार और महिला स्टाफ की ड्यूटी हो ।
5.कार्य स्थल पर महिला उत्पीड़न रोकने के लिए कमिठी का गठन होना अनिवार्य होगा ।