आतिशबाजी विक्रय के लिए अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिएआवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर
पाली, 13 सितम्बर। दीपावली पर्व के अवसर पर पाली शहर एवं जिले के अन्य स्थानों के लिए आतिशबाजी सामग्री के संग्रहण एवं विक्रय के लिए अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए जिला कलक्टर कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक रहेगी।
प्रभारी अधिकारी ललित कुमार गोयल ने बताया कि पाली शहर एवं जिले के अन्य स्थानों के लिए आतिशबाजी सामग्री के अस्थाई अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए सभी आवेदक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दो प्रतियों में पूर्ण रूप से भरकर एवं उसके साथ दो पासपोर्ट साईज के फोटो व पहचार के रूप में आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता चुनाव परिचय पत्र अथवा ड्राईविंग लाईसेंस में से किस एक की प्रति व आवेदित स्थल के नक्शे की तीन प्रतियां, प्रस्तावित स्थल की सुरक्षा के संबंध में शपथ पत्र, दुकान के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज एवं किराये की दुकान होने पर भाडा चिट्टी या शपथ पत्र नियत तिथि तक प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि उपखण्ड मजिस्ट्रेटगण से प्राप्त जिला, उपखण्ड मुख्यालय एवं बडे कस्बों में अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी करने के संबंध में विभिन्न स्थानों का चिन्हिकरण किया जाकर सुरक्षित खुले स्थान की अस्थाई दुकानों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची संबंधित नगर परिषद, नगर पालिका व ग्राम पंचायत को भिजवाई जाएगी। नीलामी द्वारा आवंटित दुकानों के आवेदकों को बाद जांच नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा कराए जाने पर आतिशबाजी सामग्री के अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी किए जाएंगे।
संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि एक दुकान से दूसरी दुकान के मध्य नियमानुसार 3 मीटर की दूरी होना आवश्यक है तथा कोई भी दो अस्थाई दुकानें एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होनी चाहिये। एक समूह में 50 से अधिक दुकानों की संख्या नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक दुकानदार लाईसेंसधारी को अपनी अस्थाई पटाखों की दुकान में सुरक्षा हेतु पानी के भरे हुए ड्रम, वांछित बाल्टीयां, मिट्टी कट्टेदृबाल्टियां एवं आई.एस.आई मार्क अग्निशमन उपकरण इत्यादि हर समय उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। दुकान के पास धूम्रपान निषेध का बोर्ड हिन्दी एवं अंग्रेजी में लगाना आवश्यक होगा साथ ही विस्फोटक नियम 2008 में वर्णित नियमों एवं अस्थाई अनुज्ञा पत्र में वर्णित शर्तो की पालना सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं उत्तरदायी होगें। प्रत्येक दुकानदार को दुकान के बाहर इस स्तर से जारी अस्थाई अनुज्ञा पत्र की प्रति आवश्यक रूप से चस्पा करनी होगी ।
पाली शहर एवं जिले के अन्य स्थानों पर लगी अस्थाई दुकानों के नजदीकी क्षेत्रों में अग्निशमन वाहन उपलब्ध न हो तो वहां पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आयुक्त नगर परिषद, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका एवं स्थानीय ग्राम पंचायत पानी की व्यवस्था की जाना सुनिश्चित करेंगे।