14 अभियुक्तों को 26 साल बाद सात साल की सजा, पुलिस चौकी में किया गया था तोड़फोड़

in #gorakhpur2 years ago

कोर्ट ने झंगहा थाने की बरही पुलिस चौकी में तोड़फोड़ का मामले की सुनवाई की। पुलिस की पैरवी पर कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर 14 आरोपियों को सजा सुनाईगोरखपुर में अभियुक्तों को छुड़ाने के लिए बरही पुलिस चौकी में तोड़फोड़, सरकारी काम में बाधा डालने और हत्या की कोशिश के मामले में कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई है। जुर्म सिद्ध होने पर 14 आरोपियों को सात साल की सजा मिली है। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को सजा के साथ आठ-आठ हजार रुपये जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। यह मामला 1996 का है।ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस इस मामले की पैरवी शुरू की थी। अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार खरवार ने झंगहा थाना क्षेत्र के वरहा निवासी अभियुक्त अनिल कुमार राय, हरिश्चंद्र, सुक्खू, दयाशंकर राय, गोधन राय, दीनानाथ राय, विश्वनाथ, संजय कुमार राय, महेंद्र राय, जगदंबा प्रसाद, हरिकेश चौरसिया, रघुनाथ उर्फ प्रभुनाथ यादव, प्रदीप कुमार व रामरक्षा तिवारी को सजा सुनाईजानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश सिंह एवं रविंद्र सिंह का कहना था कि वादी एसओ एसपी सिद्दीकी ने मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में लिखा था कि 13 मार्च 1996 को वह थाने पर मौजूद थे। सुबह करीब 11:50 बजे चौकी इंचार्ज बरही ने सूचित किया कि रास्ते के विवाद को लेकर ग्राम डीहघाट से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें छुड़ाने के लिए थाने के बाहर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है।

पुलिस भीड़ को समझाने में लगी है। इसी बीच गिरफ्तार किए गए अभियुक्त अनिल कुमार राय, हरिश्चंद्र, बुद्धि सागर राय व सुक्खू ने अंदर से ललकारा, जिसपर बाहर खड़ी भीड़ ने मारपीट और तोड़फोड़ करते हुए ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। इससे कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आईं थी।

इसी बीच अभियुक्त राजेंद्र राय के ललकारने पर भीड़ और उग्र हो गई और चौकी के पास मौजूद बाइक व साइकिल को ईंट से कूच दिया। चौकी के भवन को क्षतिग्रस्त कर दिया थाIMG_20220517_124405.jpg