पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद DM को दिया निर्देश, ओबरा CO और खुदवा थानेदार पर FIR दर्ज कर करें गिरफ्तार
पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद के डीएम सौरभ जोरवाल को निर्देश दिया है कि अतिक्रमण नहीं हटाने के मामलें में गड़बड़ी करने वाले ओबरा के सीओ और खुदवा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। जस्टिस मोहित शाह ने डीएम औरंगाबाद को कार्रवाई कर अगली सुनवाई में फिर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया।
अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डीएम औरंगाबाद द्वारा अतिक्रमण हटाने के मामलें पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कोर्ट में तलब किया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि अधिकारी सही जवाब नहीं देंगे तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है। आज कोर्ट में औरंगाबाद के एसपी भी सुनवाई के दौरान उपस्थित थे।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि खुदवा थानाध्यक्ष एक महिला को सहयोग दे कर जिनके भूमि पर अतिक्रमण था, उनके पूरे परिवार के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट के तहत औरंगाबाद सिविल कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया है। साथ ही जिनकी भूमि है, उन्हें तरह तरह से धमका रहे है। साथ ही सीओ की भूमिका संदिग्ध है। इस मामले पर अगली सुनवाई 10 अक्टूबर 2022 को की जाएगी।