रक्षा बंधन : दस अगस्त की रात से महिलाओं के लिए रोडवेज यात्रा फ्री

in #jodhpur2 years ago

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जोधपुर। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी राजस्थान परिवहन निगम (राजस्थान रोडवेज) ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए राखी (रक्षाबंधन) पर मुफ्त यात्रा करवाने की घोषणा की है। राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों ने बताया की फ्री ट्रेवल का लाभ केवल रोडवेज की सामान्य और एक्सप्रेस बसों में ही मिलेगा। एसी और वॉल्वो बसों में यात्रा के लिए चार्ज देना पड़ेगा। इसके साथ ही फ्री ट्रेवल का लाभ केवल राजस्थान की टेरिटरी (सीमा) में ही मिलेगा। राजस्थान से बाहर जाने पर पैसे देने होंगे।
रात दस बजे से यात्रा निशुल्क :
मुफ्त यात्रा का लाभ 10 अगस्त रात 12 बजे से मिलना शुरू होगा जो 11 अगस्त की रात 11:59 बजे तक मिलेगा। एडवांस टिकट के अलावा राखी वाले दिन बस के अंदर भी परिचालक की ओर से जीरो बैलेंस वाले टिकट जारी किए जाएंगे। राज्य में वर्तमान में करीब 3500 से ज्यादा बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों को राखी वाले दिन भी चलाया जाएगा। बसों में महिलाओं की ज्यादा भीड़ को देखते हुए बसों के फेरे भी बढ़ाए जा सकते है।
जिला कलक्टर की किसानों से अपील: फसली नुकसान की सूचना जल्द से जल्द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दर्ज करावें
जोधपुर। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने जोधपुर जिले में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की सूचना तत्काल दर्ज कराने की अपील की हैं और कहा है इसके लिए टोल फ्री नम्बर 1800 266 4141, एप अथवा पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
उन्होंने कहा है कि फसलों को हुए नुकसान की सूचना किसानों को व्यक्तिगत रूप से दर्ज करानी होगी तभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
72 घण्टे के भीतर दर्ज करानी होगी सूचना:
उन्होंने स्पष्ट किया है कि हर हाल में यह सूचना 72 घण्टे की अवधि में दर्ज करानी जरूरी है। 72 घण्टे की अवधि के उपरान्त दर्ज कराई जाने वाली सूचनाओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने किसानों से कहा कि अपने खेत में हुए नुकसान की सूचना दर्ज कराने में 72 घण्टे की प्रतीक्षा न करें बल्कि जैसे ही फसल को नुकसान की सूचना प्राप्त हो, तत्काल दर्ज कराएं। यह सूचना ग्रामवार न होकर प्रति काश्तकारवार दर्ज होगी, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।
जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील:
जिला कलक्टर ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के जन प्रतिनिधियों से अपील की है कि इस बारे में अपने क्षेत्र के किसानों को प्रेरित एवं जागरुक करें कि समय रहते अपनी फसलों को हुए खराबे की सूचना तुरन्त दर्ज करा कराएं। तभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों में उनकी फसलों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई का देय लाभ प्राप्त हो सकेगा।

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