गांजे के मामले में अभियुक्त को 01 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।
उक्त निर्देश के क्रम में मानीटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 06.08.2022 को मा0 अपर सत्र न्यायाधीश / एफ0टी0सी0- द्वितीय, जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 110/2012 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता रामाश्रय चौहान पुत्र पृथ्वीपाल चौहान निवासी चपरापूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को 01 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
विदित हो कि दिनांक 16.01.2012 को उक्त अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 05 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद करते हुए थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री मैनेजर प्रसाद द्वारा सम्पादित की गयी थी ।
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।
उक्त निर्देश के क्रम में मानीटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 06.08.2022 को मा0 अपर सत्र न्यायाधीश / एफ0टी0सी0- द्वितीय, जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 110/2012 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता रामाश्रय चौहान पुत्र पृथ्वीपाल चौहान निवासी चपरापूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को 01 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
विदित हो कि दिनांक 16.01.2012 को उक्त अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 05 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद करते हुए थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री मैनेजर प्रसाद द्वारा सम्पादित की गयी थी ।