पत्नी की हत्या के मामले में पति कोमिली आजीवन कारावास की सजा
हरदोई।।
अपर सत्र न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने पत्नी के हत्या के एक मामले में पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही सास ससुर को दोषमुक्त किया है।
बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के ग्राम सिकंदरपुर निवासी नंदरानी पत्नी बुधपाल ने एक मार्च 2022 को दी तहरीर में बताया कि उसने अपनी बेटी संगीता की शादी कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम खेरौली निवासी भानु प्रताप पुत्र रामसेवक के साथ में की थी शादी में पर्याप्त दान दहेज दिया था।उसकी बेटी को ससुरालीजन आए दिन दहेज के लिए परेशान करते थे और मारपीट भी करते थे। जिसके बारे में उसकी बेटी ने कई बार बताया था। जिसके बाद दमाद को कई बार समझाया लेकिन वह नही माना।