प्रेम प्रसंग में हत्या के मामले में आजीवन कारावास

in #crime2 years ago

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प्रेम प्रसंग में हत्या के मामले में आजीवन कारावास

खरगोन 10 सितंबर प्रेम प्रसंग को लेकर महिला की हत्या करने, जघन्‍य सनसनीखेज एवं चिन्हित अपराध के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित।
घटना दिनांक 17-03-2020 को पुलिस थाना भीकनगॉव पर सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की लाश लेण्डिया खाली खेत मैदान के पास बमनाला में पत्थरों में दबी हुई है। उक्त सूचना पर पुलिस थाना भीकनगॉव की पुलिस मौके पर पहुँची। घटना स्थल पर लाश कमलाबाई पति संतोष उम्र 36 साल निवासी देशगॉव की होना पाई गई। मृतिका के भाई महेश पिता गजु भील निवासी बमनाला से पुछताछ करते उन्होने बताया की उसकी बहन की शादी ग्राम देशगॉव के संतोष के साथ हुई थी औऱ होली का त्यौहार होने से ग्राम बमनाला घर आई थी और गेहुँ काटने के लिये एक महिने से रुकी हुई थी। उसके गॉव का मिथुन पिता अनोखीलाल निहाल से मृतिका प्रेम प्रसंग चल रहा था और मिथुन उसे परेशान करते रहता था। घटना के पूर्व ही उसकी बहन मजदुरी करने बिरुल गई थी, वहॉ से वापस आते समय आरोपी मिथुन ग्राम साईखेडी के पास रोकने का प्रयास किया था। घटना दिनांक के सुबह उसकी बहन कमला शौच करने का बोलकर लेण्डिया खाल तरफ गई थी, जो वापस नहीं आई, गॉव की महिलाए शौच के लिये गई थी, जहॉ उसकी लाश पत्थरों के बीच नाले में पाईपों के पास दो पत्थरों के नीचे दबी हुई मृत अवस्था में पडी हुई दिखाई दी। उसके पश्चात मृतिका के भाई महेश ने पुलिस को यह भी बताया कि गॉव के मिथन ने ही उसकी बहन को मारा होगा। उक्त सूचना पर पुलिस थाना भीकनगॉव पर मर्ग कायम कर जॉच में लिया गया। मर्ग जॉच के दौरान मृतिका कमलाबाई व मिथुन के बातचीत होने के संबंध में साक्ष्य संकलित किये गये। उक्त घटना पर से आरोपी के विरुध्द थाना भीकनगॉव पर अपराध क्रमांक 105/20 धारा 302 भादवि का कायम कर अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान यह भी तथ्य सामने आये कि आरोपी मिथुन ने मृतिका की हत्या कर लाश को पत्थरों के नीचे दबा दिया थी और वह अस्पताल में भर्ती हो गया था। जिस पर से तत्कालीन थाना प्रभारी भीकनगॉव श्री संतोष सिसोदिया के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर आरोपी मिथुन पिता अनोशीलाल जाति निहाल निवासी बमनाला को दिनांक 24-03-2020 को गिरफ्तार कर न्यायाल में पेश किया गया था,जहॉ से जेल भेजा गया था। प्रकरण में आरोपी मिथुन द्वारा महिला की हत्या करने जैसा घृणित अमानवीय कृत्य करने एवं अपराध गंभीर प्रवृत्ति का होने से जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल किया गया। प्रकरण के विवेचनाकर्ता द्वारा अनुसंधान संबंधित त्वरित सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियोगपत्र क्रमांक 183/20 दिनांक 20-05-22 को चालान कता कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय भीकनगॉव के समक्ष पेश किया गया। उक्त प्रकरण विचारण हेतु माननीय अपर सत्र न्याकयालय भीकनगॉव (श्री नंदराम परमार) जिला खरगोन के न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुआ, जो प्रकरण सत्र 26/20 पर विचाराधीन थी। पुलिस अधीक्षक जिला खरगोन के निर्देशन एवं अति.पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारियों को चिन्हित प्रकरणों में विशेष ध्यान देकर समंस वांरट,जमानतीय वारंट तामील कराने हेतु निर्देशित किया गया गया था । उक्त प्रकरण का विचारण माननीय अपर सत्र न्याकयालय भीकनगॉव (श्री नंदराम परमार) जिला खरगोन द्वारा दिनांक 10-09-2022 को निर्णय पारित करते हुए जघन्य सनसनीखेज/चिन्हित श्रेणी के प्रकरण में आरोपी मिथुन पिता अनोशीलाल जाति निहाल निवासी बमनाला को आजीवन कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है उक्त प्रकरण के आरोपी को हत्या ,जघन्य सनसनीखेज/ चिन्हित श्रेणी में शामिल प्रकरण के आरोपी को सजा दिलाने में प्रारम्भिक अनुसंधानकर्ता अधिकारी तत्कालीन थाना प्रभारी भीकनगॉव निरीक्षक संतोष सिसोदिया, थाने से पैरवीकर्ता अधिकारी सउनि.रमेश पवांर,सउनि.शत्रुघन देशमुख तथा पुलिस थाना भीकनगॉव स्टाफ का विशेष योगदान रहा है।